हरियाणा बेरोजगारी भत्ता 2026-27 | 1 नवंबर से आवेदन शुरू, 30 नवंबर तक Online Apply, मिलेगा ₹2000 तक हर महीने

हरियाणा सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance for the Educated Unemployed Youth Scheme) के तहत वर्ष 2026-27 के नए आवेदन 1 नवंबर 2026 से ले रही है। आवेदन 30 नवंबर 2026 तक सिर्फ ऑनलाइन hrex.gov.in पर होंगे। तय तारीख के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

योजना का Overview

विवरणजानकारी
योजना का नामUnemployment Allowance for the Educated Unemployed Youth Scheme (UEA)
विभागरोजगार विभाग, हरियाणा सरकार
योजना की शुरुआत01.11.1988
भत्ते की दरें बढ़ीमई 2025 से
आवेदन का तरीकासिर्फ Online
Official Websitehrex.gov.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

कार्यक्रमतिथि
नए आवेदन शुरू01 नवंबर 2026
आवेदन की अंतिम तिथि30 नवंबर 2026

कितना भत्ता मिलेगा? (Allowance Rate)

शैक्षणिक योग्यतामासिक भत्ता
10+2 (बारहवीं) पास, या मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से मैट्रिक के बाद कोई भी 2 साल का certificate/diploma₹1,200 प्रति माह
Graduate या उससे ऊपर, या 10+2 के बाद कोई भी 3 साल का certificate/diploma₹2,000 प्रति माह

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी (Domicile) होना चाहिए।
  • ऊपर बताई गई शैक्षणिक योग्यता (10+2 या Graduate/Diploma) हो।
  • 01 नवंबर 2026 तक हरियाणा के किसी भी रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम 3 साल से पंजीकृत हो (Live Register पर)।
  • आयु 21 से 35 वर्ष के बीच हो।
  • परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय (पति/पत्नी की आय सहित) ₹3 लाख से ज़्यादा न हो। या परिवार के पास ₹10 लाख से ज़्यादा की आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति न हो, या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि न हो।
  • किसी संस्थान में विद्यार्थी, प्रशिक्षु (trainee) या apprentice न हो।
  • नौकरीशुदा या स्वरोजगार में न हो।
  • सरकारी सेवा से बर्खास्त न हुआ हो।
  • किसी अपराध में 6 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा न हुई हो।
  • सक्षम युवा योजना (रोजगार विभाग) में पंजीकृत न हो या उसका लाभ न ले रहा हो।

“परिवार” का मतलब: खून, विवाह या गोद लेने के रिश्ते से जुड़े लोग जो साथ रहते हैं (माता-पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार)। विवाहित महिला के लिए ससुराल पक्ष का राशन कार्ड (Joint और Separate दोनों) अनिवार्य है।

ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

नए आवेदकों के लिए:

क्रमदस्तावेज़
1परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP)
2आय और संपत्ति का प्रमाणीकरण (Annexure-A), SDO (Civil) से सत्यापित
3स्व-घोषणा पत्र (Annexure-B)
4रोजगार पंजीकरण का वैध ID card (hrex.gov.in पर Live Register में)
5हरियाणा Domicile Certificate (सक्षम अधिकारी से सत्यापित)
6सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की self-attested कॉपी
7राशन कार्ड (विवाहित महिला के लिए ससुराल का राशन कार्ड Joint और Separate)
82 पासपोर्ट साइज़ फोटो
9आधार कार्ड की कॉपी
10जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
11आधार से जुड़ी बैंक पासबुक
12Online form के print पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर/अंगूठा और आवेदक के हस्ताक्षर

जो पहले से भत्ता ले रहे हैं उनके लिए:

क्रमदस्तावेज़
1परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP)
2स्व-घोषणा पत्र (Annexure-B)
3रोजगार पंजीकरण का वैध ID card (Live Register पर)
4आधार से जुड़ी बैंक पासबुक

आय और संपत्ति का Proforma (Annexure-A) कैसे बनवाएँ?

hrex.gov.in पर UEA Application tab से Annexure-A का PDF डाउनलोड होता है। आवेदक इसमें अपनी जानकारी भरता है। फिर:

  • गाँव/ग्रामीण क्षेत्र में: पटवारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार जानकारी verify करते हैं।
  • शहरी क्षेत्र में: नगर पालिका अधिकारी / Executive Officer Municipal Committee verify करते हैं।
  • उसके बाद SDO (Civil) इसे सत्यापित (attest) करते हैं।

आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

  1. hrex.gov.in पर जाएँ और अपने रोजगार पंजीकरण (Live Register) से login करें।
  2. UEA Application tab खोलें।
  3. Annexure-A (आय/संपत्ति proforma) डाउनलोड करके भरें और SDO (Civil) से सत्यापित करवाएँ।
  4. Annexure-B (स्व-घोषणा पत्र) भरें।
  5. ऊपर दी गई सूची के सभी दस्तावेज़ स्कैन करके upload करें।
  6. Application form submit करें और उसका print निकालें।
  7. Print पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर/अंगूठा और आवेदक के हस्ताक्षर करवाएँ।
  8. आख़िरी तारीख का इंतज़ार किए बिना जल्दी आवेदन कर दें।

स्व-घोषणा पत्र (Annexure-B) में क्या घोषित करना होता है?

आवेदक शपथ के साथ बताता है कि वह हरियाणा का domicile है, शैक्षणिक योग्यता और रोजगार पंजीकरण की जानकारी, आय/संपत्ति की सीमा के अंदर है, आयु 21-35 है, विद्यार्थी/प्रशिक्षु/स्वरोजगार/बर्खास्त सरकारी कर्मचारी नहीं है, और सक्षम युवा योजना में भत्ता नहीं ले रहा।

ध्यान दें: अगर बाद में आप अपात्र हो जाते हैं या नौकरी मिल जाती है, तो आपको विभाग और बैंक शाखा को तुरंत सूचित करना होगा। अपात्र अवधि का पूरा भत्ता ब्याज सहित लौटाना पड़ सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)

विवरणलिंक
Apply Online From 01.11.2026Click Here
Annexure-A और Annexure-B PDFClick Here
Scheme Guidelines PDFClick Here
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. हरियाणा बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कब से कब तक होंगे?
1 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक, सिर्फ ऑनलाइन।

Q2. बेरोजगारी भत्ता कितना मिलेगा?
10+2 या 2 साल के certificate/diploma पर ₹1,200 प्रति माह। Graduate या उससे ऊपर, या 3 साल के diploma पर ₹2,000 प्रति माह।

Q3. आवेदन की आयु सीमा क्या है?
21 से 35 वर्ष।

Q4. परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
सभी स्रोतों से सालाना आय ₹3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

Q5. क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकरण ज़रूरी है?
हाँ, 01 नवंबर 2026 तक लगातार कम से कम 3 साल का पंजीकरण (Live Register) अनिवार्य है।

Q6. क्या विवाहित महिला आवेदन कर सकती है?
हाँ, लेकिन ससुराल पक्ष का राशन कार्ड (Joint और Separate) देना अनिवार्य है।

Q7. सक्षम युवा योजना वाले आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, जो सक्षम युवा योजना में पंजीकृत हैं वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।

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